चेक डिसऒनर में राम बाबू परांठे वाले परिवार के दंपति कोर्ट में तलब

  आगरा। चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित कमल गुप्ता पुत्र हरीबाबू (रामबाबू परांठे वाले) एवं उनकी पत्नी श्रीमती मीना गुप्ता को एसीजेएम-5 मयूरेश श्रीवास्तव ने अदालत में तलब किया है। बल्केश्वर के इंदर एनक्लेव बल्केश्वर निवासी कमल गुप्ता वर्तमान में मानेसर, गुरुग्राम में रह रहे हैं।

Feb 24, 2025 - 22:02
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चेक डिसऒनर में राम बाबू परांठे वाले परिवार के दंपति कोर्ट में तलब

-व्यापार के लिए 36.50 लाख रुपये लिए जो लौटाए नहीं, पांच लाख का चेक दिया जो डिसऒनर हो गया

मामले के अनुसार वादी मुकदमा निखिल अग्रवाल निवासी प्रतीक टॉवर, संजय प्लेस, आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि विपक्षियों ने अपना व्यापार बढाने के लिये 36.50 लाख रुपये वर्ष 2022 में उधार लिए थे। एक वर्ष में वापस करने के वायदे के साथ व्यापार में लाभांश भी देने का वायदा किया था। समय निकल जाने के बाद भी रकम नहीँ दी। निरंतर तगादा करने पर 21 मई 2024 को विपक्षियों द्वारा पांच लाख रुपये का चेक दिया गया। वह भी डिसऑनर हो गया।

एसीजेएम-5  मयूरेश श्रीवास्तव ने वादी के मुकदमें में संज्ञान लेते हुए दम्पत्ति को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।

चेक डिसऑनर के आरोपी को छह माह की कैद

आगरा। चेक डिसऑनर होने के एक मामले में आरोपित सोनू भदौरिया निवासी ताजनगरी फेस-1 ताजगंज को दोषी पाते हुये अतिरिक्त न्यायालय संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी सूबा सिंह ने छह माह की कैद एवं 1.77 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सोनू भदौरिया के खिलाफ केसरबाग कॊलोनी, बोदला निवासी अशोक दीक्षित ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। चार लाख रुपये पांच माह में वापस लौटाने का वायदा कर लिए थे, जो वापस नहीं लौटाए गए। डेढ़ लाख रुपये का चेक दिया, जो डिसऒनर हो गया। अदालत ने वादी के अधिवक्ता राकेश भटेले के तर्क पर आरोपी को कैद और अर्थदंड की सजा दी।

 

SP_Singh AURGURU Editor