टीटीजेड के सभी पेड़ों की गिनती करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
आगरा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में पेड़ों की निरंतर हो रही कटाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए टीटीजेड एरिया के सारे पेड़ों की गिनती करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अब उन पेड़ों को काटने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी जिन्हें काटने पर प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि पेड़ों की छंटाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी।

-ताज ट्रिपेजियम जोन में प्रतिबंधित पेड़ों के कटान और वृक्षों की छंटाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी
-फॊरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में होगी पेड़ों की गिनती, टीटीजेड अथॊरिटी को सात दिन में कमेटी बनाने का आदेश
-सोशल फॊरेस्ट्री के वृक्ष भी बगैर अनुमति नहीं काटे जा सकेंगे, मेडिकल कॊलेज परिसर में पेड़ काटने की अनुमति मिली
पर्यावरणविद डॊ. शरद गुप्ता ने दायर की है याचिका
टीटीजेड में पेड़ों की लगातार हो रही कटाई को लेकर आगरा के पर्यावरणविद डॊ. शरद गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वृक्षों की गिनती की मांग की थी। याचिका में डॊ. शरद गुप्ता ने कहा था कि जब तक ताज ट्रिपेजियम जोन में जब तक गिनती नहीं हो जाती, तब तक पेड़ों को इसी तरह से को काटा जाता रहेगा। डॊ. गुप्ता ने तथ्य उपलब्ध कराते हुए कहा कि टीटीजेड में हरित क्षेत्र 25 प्रतिशत से घटकर मात्र तीन प्रतिशत रह गया है।
छंटाई के नाम पर पूरा पेड़ काट दिया जाता है
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में पेड़ों की गिनती करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब टीटीजेड में उन पेड़ों को काटने के लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी होगी जिनके काटने पर प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि पेड़ों की छंटाई करने के लिए भी अब अनुमति लेनी पड़ेगी। अदालत ने कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि छंटाई के नाम पर पूरे पेड़ को ही काट दिया जाता है, इसलिए अब आगे से छंटाई के लिए भी अनुमति जरूरी होगी।
सोशल फॊरेस्ट्री के पेड़ भी अनुमति से ही कट पाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रिपेजियम जोन में एग्रो फॊरेस्ट्री संबंधी वृक्षों को काटने के लिए भी कोर्ट की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि किसानों द्वारा उगाए जाने वाले पापुलर और यूकेलिप्टस जैसे वृक्ष भी कोर्ट की अनुमति से ही काटे जा सकेंगे।
मेडिकल कॊलेज में पेड़ काटने की अनुमति मिली
सर्वोच्च न्यायालय ने आगरा के एसएन मेडिकल कॊलेज के विस्तारित क्षेत्र लेडी लॊयल कैंपस में बन रहे नये ब्लॊक के निर्माण में बाधक बन रहे दो दर्जन से ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। कोर्ट में मेडिकल कॊलेज की ओर से अवगत कराया गया कि जो पेड़ काटे जाने हैं, उनके एवज में कॊलेज ने मानसिक अस्पताल के पास अपनी खाली भूमि में पेड़ लगा दिए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि निर्माणाधीन ब्लॊक वाले एरिया में भी बाउंड्रीवाल के सहारे पेड़ लगवाएं। इस पर कोर्ट को अवगत कराया गया कि फिलहाल वहां मेट्रो रेल का काम चल रहा है, इसलिए बाउंड्रीवाल बनाना संभव नहीं है। बाउंड्रीवाल बनने के बाद पेड़ लगा दिए जाएंगे।