आर्चवे हॊस्पिटेलिटी की भागीदार तीन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज
आगरा। शहर की आर्चवे हास्पिटेलिटी फर्म की तीन भागीदार महिलाओं के खिलाफ किराए की संपत्ति पर कब्जा और किराए के 1.65 करोड़ अदा न किए जाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ताजगंज थाने में यह मुकदमा एसजीएसजी इन्फ्रारेडल्स प्राइवेटि लिमिटेड,ट्रांसपोर्ट नगर के डाइरेक्टर अजय कुमार अग्रवाल ने लिखाया है।
रिपोर्ट के अनुसार यह पट्टा खसरा संख्या 1069 और 1070 क्राउन प्लाजा, फतेहाबाद रोड, आगरा स्थित वाणिज्यिक संपत्ति की दूसरी मंजिल और छत से संबंधित है। यह तीन वर्ष की लॊक-इन अवधि के साथ कुल नौ वर्षों के लिए है। पट्टा समझौते का उल्लंघन कर मार्च 2020 से आर्चवे हॊस्पिटेलिटी उन्हें किराए का भुगतान नहीं कर रही। लीज डीड की शर्तों के अनुसार लगातार दो महीने तक किराया न चुकाने पर किराएदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
अजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि इसके बावजूद किराएदार बिना किराया चुकाए संपत्ति में रह रहे हैं, जो लीज समझौते का उल्लंघन है। जब उन्हें बकाया किराए की याद दिलाई गई तो समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली लोगों के जरिए उन्हें धमकवाया गया। अजय अग्रवाल का कहना है कि उनकी संपत्ति को हड़पने का इरादा है क्योंकि अपने गैर अनुपालन को छिपाने के लिए उन्हें कानूनी नोटिस देने के साथ ही टालमटोल की रणनीति अपनाई जा रही है।
अजय कुमार अग्रवाल ने रिपोर्ट में 1.65 करोड़ के बकाया किराए के भुगतान के साथ ही अपनी सपंत्ति से कब्जा हटवाने और अपनी सुरक्षा की भी मांग की गई है।
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