दहेज हत्या के आरोप में ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमे के आदेश
आगरा। दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति, ,सास,ससुर,जेठ ,देवर एवं ननद के विरुद्ध सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिए हैं।
मामलें केअनुसार वादी बनवारी निवासी ग्राम अरसेना ,थाना सिकन्दरा ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी दोनों पुत्रियों मिथलेश एवं रीना की शादी दो सगे भाइयों सोरन एवं घनश्याम पुत्र लाखन सिंह निवासी गण ग्राम थापी ,थाना अछनेरा के साथ एक ही दिन, एक ही मंडप में 1 दिसम्बर 2016 को हुई थी। वादी के अनुसार आरोपी ससुरालीजनों द्वारा दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की पुत्रियों को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग की जाती थी।
आरोप है कि मांग के चलतें आरोपियों ने वादी की पुत्रियों को घर से भी निकाल दिया था। पंचों द्वारा सुलह कराने पर वादी की पुत्रियां पुनः ससुराल पहुंच गई।
25 जुलाई 24 को आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर वादी की दोनों पुत्रियों मिथलेश एवं रीना के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। वादी की पुत्री रीना का गला दबा हत्या कर, उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया। मिथलेश को आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे, उसका मुंह बंद करा दिया।
पुलिस के मुकदमा दर्ज नही करने पर वादी ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने मृतका रीना के पति घनश्याम ,जेठ सोरन सिंह, ससुर लाखन सिंह, सास श्रीमती कृष्णा , देवर पवन एवं ननद प्रीति निवासी गण ग्राम थापी ,थाना अछनेरा के विरुद्ध दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिए हैं
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