बेटी की हत्या मामले में बयान बदलने वाले पिता के खिलाफ मुकदमे के आदेश
आगरा। अपर जिला जज-23 अमित कुमार यादव ने दहेज के लिए हत्या एवं अन्य आरोप में पति पुष्पेंद्र उर्फ छोटू, सास श्रीमती मंजूलता एवं ससुर सदन सिंह निवासीगण आवास विकास कॉलोनी, थाना सिकन्दरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने पूर्व गवाही से मुकरने पर मुकदमे के वादी महेश रावत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही के आदेश दिये हैं।
-दहेज के लिए हत्या के आरोप से पति, सास और ससुरह बरी
मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी ससुरालीजनों ने 06 फरवरी 2024 की शाम वादी की पुत्री को फांसी के फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा सहित सात गवाह अदालत में पेश किये गये। वादी महेश रावत द्वारा अपने पूर्व कथन से मुकर कर आरोपियों के पक्ष में बयान देने पर साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शर्मा, मनीष पाठक ने पैरवी की।