बेटी की हत्या मामले में बयान बदलने वाले पिता के खिलाफ मुकदमे के आदेश

आगरा। अपर जिला जज-23 अमित कुमार यादव ने दहेज के लिए हत्या एवं अन्य आरोप में पति पुष्पेंद्र उर्फ छोटू, सास श्रीमती मंजूलता एवं ससुर सदन सिंह निवासीगण आवास विकास कॉलोनी, थाना सिकन्दरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने पूर्व गवाही से मुकरने पर मुकदमे के वादी महेश रावत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही के आदेश दिये हैं।

Feb 3, 2025 - 17:35
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बेटी की हत्या मामले में बयान बदलने वाले पिता के खिलाफ मुकदमे के आदेश

-दहेज के लिए हत्या के आरोप से पति, सास और ससुरह बरी

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेश रावत ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया कि उसकी पुत्री की शादी 08 जुलाई 2022 को आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू के साथ हुई थी वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण आरोपी पति पुष्पेंद्र उर्फ छोटू, सास श्रीमती मंजूलता, ससुर सदन सिंह एवं अन्य ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री को उत्पीड़ित कर कार और एसी एवं अन्य सामान की मांग की जाती थी।

मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी ससुरालीजनों ने 06 फरवरी 2024 की शाम वादी की पुत्री को फांसी के फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी।

अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा सहित सात गवाह अदालत में पेश किये गये। वादी महेश रावत द्वारा अपने पूर्व कथन से मुकर कर आरोपियों के पक्ष में बयान देने पर साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शर्मा, मनीष पाठक ने पैरवी की।

SP_Singh AURGURU Editor