बिना तलाक हुए शादी करने पर एएनएम एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमे के आदेश

आगरा। बिना तलाक हुए वादनी के पति से शादी करने एवं अनुचित लाभ लेने के मामले में एएनएम एवं उसके कृत्य में सहयोगियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय फतेहाबाद ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष शमशाबाद को दिए हैं।

Dec 20, 2024 - 19:28
Dec 20, 2024 - 20:18
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बिना तलाक हुए शादी करने पर एएनएम एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमे के आदेश

मामले के अनुसार वादनी संजय कुमारी ने अपने अधिवक्ता दुर्गेश तिवारी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि राजकुमारी उर्फ राज पटेल पुत्री राम भरोसी निवासनी कृष्णा एंक्लेव ,उखर्रा मार्ग, देवरी रोड ,थाना सदर ईएसआई हॉस्पिटल कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, छीपीटोला में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अवैध रूप से वादनी के पति स्वरूप चन्द निवासी शाहपुरटूला ,थाना शमशाबाद से शादी कर ली है, जबकि वादनी एवं उसके पति के मध्य तलाक नहीं हुआ हैं। अदालत  ने राजकुमारी एवं उसके कृत्य में सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।

सायबर ठगों की होल्ड राशि पीड़िता को दिलाई

सायबर ठगों के खातें से होल्ड की गई धनराशि एसीजेएम 7 अनुज कुमार सिंह नें पीड़िता को दिला राहत प्रदान की। वादनी  नेहा अग्रवाल पत्नी राकेश अग्रवाल निवासी शिव नगर ,बल्केश्वर के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल एवं फर्जी मैसेज भेज एसबीआई की कमलानगर शाखा के खाते से 27 हजार सायबर ठग द्वारा निकाल लिए गए थे। ठगी का पता चलनें पर वादनी द्वारा थाना कमला नगर एवं थाना सायबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस नें सायबर ठगों का खाता होल्ड करवा दिया। एसीजेएम 7 अनुज कुमार सिंह ने वादनी की अधिवक्ता कामिनी जैन के तर्क पर होल्ड की गई धनराशि पीड़िता को दिला उसें राहत प्रदान की।

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