देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते-सीजेआई

नई दिल्ली। सु्प्रीम कोर्ट ने आज जजों को हिदायत दी कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरतें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी, जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था।

Sep 25, 2024 - 13:09
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देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते-सीजेआई

सीजेआई ने कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनंदा के इस कमेंट का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की। जस्टिस श्रीशनंदा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। सीजेआई की बेंच ने माफी मंजूर करते हुए यह केस बंद कर दिया है।

लापरवाह तरीके से किए गए कमेंट किसी व्यक्ति का पक्षपात पूर्ण नजरिया बताते हैं, खासतौर से तब जब वे किसी जेंडर या कम्युनिटी पर किए गए हों। सुनवाई के दौरान जज ऐसे कमेंट से बचें, जो किसी समुदाय के खिलाफ हों या उसे नुकसान पहुंचाने वाला हो।

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज केस में पार्टी नहीं थे, हम अभी और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समुदाय और जेंडर पर किए गए कमेंट को लेकर हमारी चिंता गंभीर है। ऐसे कमेंट नकारात्मक छवि बनाते हैं। कोर्ट की भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

इस केस को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एज के दौर में न्यायधीशों और वकीलों को उचित कमेंट करना चाहिए और अपने व्यवहार को इस दौर के मुताबिक ढालना चाहिए।

 

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