दुराचार के मामलों में एक की जमानत याचिका खारिज, दूसरे में मुकदमे के आदेश, हत्या के प्रयास का आरोपी बरी

 स्थानीय न्यायालयों में आज दुराचार के मामले सुने गए। एक मामले में दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका को जिला जज ने खारिज कर दिया तो दूसरे मामले में अदालत ने दुराचार के आरोप और पीड़िता को तेजाब पिलाने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एक अन्य मामले में हत्या के प्रयास के आरोपी को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।

Dec 13, 2024 - 22:48
Dec 13, 2024 - 22:51
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दुराचार के मामलों में एक की जमानत याचिका खारिज, दूसरे में मुकदमे के आदेश, हत्या के प्रयास का आरोपी बरी

 दुराचार और पीड़िता को तेजाब पिलाने के आरोपी के विरुद्ध मुकदमे के आदेश

 

आगरा। विवाहिता से दुराचार एवं विरोध करने पर उसे तेजाब पिलाने के मामले में आरोपित कौशल कुमार पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी इकराम नगर, कागारौल के विरुद्ध अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष कागारौल को दिये हैं।

 

मामले के अनुसार मुकदमे की वादिनी ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि  घटना से छह माह पूर्व वह अपने बाड़े में पशुओं को चारा डालने गई थी। उसी दौरान आरोपी ने बाड़े में घुसकर जबरन वादिनी के साथ दुराचार किया और शिकायत करने पर वादिनी एवं उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

 

इसके बाद आरोपी वादिनी को ब्लैकमेल कर मौका मिलने पर जबरन उसका शारीरिक शोषण करने लगा। 30 सितम्बर 2024 की सुबह वादिनी जब घर में अकेली थी, उसी समय आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ दुराचार किया। आये दिन के शोषण से तंग आकर वादिनी ने आरोपी को धमकी दी कि अब वह अपने पति से उसकी शिकायत करेगी। इस पर आरोपी ने वादिनी को तेजाब पिला दिया, जिसे गम्भीर हालत में इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

 

पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नही करने पर वादिनी ने अपनें अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष कागारौल को दिये।

 

दुराचार के आरोपी की जमानत खारिज

आगरा। दुराचार, गर्भपात कारित करने एवं अन्य आरोप में आरोपित सोहेल खान पुत्र हनीफ खान निवासी पटेल नगर, जीवनी मंडी, थाना छत्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को जिला जज ने खारिज कर दिया।

 

थाना कमला नगर में दर्ज मामले के अनुसार वादिनी का आरोप है कि आरोपी सौहेल खान से उसकी मुलाकात सात वर्ष पूर्व हुई थी। आरोपी ने वादिनी से दोस्ती कर उसके साथ दुराचार किया। वादिनी के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया।

 

जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं वादिनी के अधिवक्ता ऋषभ गुप्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।

 

हत्या प्रयास का आरोपी बरी

आगरा। हत्या के प्रयास एवं धमकी देने के मामले में आरोपित चंगु उर्फ शिवकांत पुत्र सुजान सिंह निवासी राजा का ताल, थाना टूंडला, जिला फिरोजाबाद को सबूत के अभाव मे अपर जिला जज-8 संजय के. लाल ने बरी कर दिया।

 

थाना जैतपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा भारत सिंह 12 जुलाई 2012 की सुबह 8 बजे अपनी बुलेरो में बैठकर बाह से जैतपुर कलां आ रहा था। बुलेरो को उसका पुत्र गौरव चला रहा था।  बुलेरो में सतीश एवं भानु भी बैठे थे।  उसी दौरान आरोपी चंगु उर्फ शिवकांत, हरेंद्र एवं सुजान सिंह निवासीगण राजा का ताल, थाना टूंडला ने पूर्व मुकदमेबाजी की रंजिश के तहत मोटरसाइकिल से पीछा कर नहटौली तिराहे पर वादी के पुत्र गौरव को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

 

उक्त मामले में सुजान सिंह की विचारण के दौरान म्रत्यु हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी। आरोपी हरेंद्र की पत्रावली पृथक करने के कारण उक्त मामले में चंगु उर्फ शिवकांत का ही विचारण हुआ।                  अभियोजन द्वारा उक्त मामले में वादी मुकदमा, चुटैल सहित 9 गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों के पूर्व बयानों से मुकरने पर सबूत के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा, नीरज यादव के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

 

 

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