नकली दवा के आरोपी की जमानत खारिज, गैंगस्टर आरोपी को बेल मिली
स्थानीय न्यायालयों से नकली और नशीली दवाओं की फैक्ट्री चलाने वाले की जमानत जहां खारिज हो गई, वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर के आरोपी इमरान की जमानत मंजूर हो गई।
नकली और नशीली दवा के आरोपी नरेंद्र को जमानत नहीं मिली
नकली एवं नशीली दवा बरामदगी के मामलें में आरोपित नरेंद्र शर्मा पुत्र जनक सिंह शर्मा निवासी शंकरपुरी, केदारनगर, थाना शाहगंज द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कॉस्मेटिक ज्योत्स्ना सिंह ने खारिज कर दिया।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एसआई गौरव कुमार ने मुखबिर की सूचना पर जोनल पार्क के समीप स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली एवं नशीली दवा एवं उन्हें बनाने के उपकरण बरामद कर आरोपी सहित दस लोगों को हिरासत में लिया था।
अदालत ने मामले की गम्भीरता एवं एडीजीसी विनायक वशिष्ठ के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
गैंगस्टर के आरोपी इमरान की जमानत स्वीकृत
आगरा। गैंगस्टर एक्ट के मामलें में आरोपित मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद हारून निवासी टीला अजमेरी खान, थाना मंटोला, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ज्ञानेंद्र राव ने स्वीकृत कर रिहाई कें आदेश दिये हैं।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार एसआई आलोक कुमार सिंह द्वारा आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि आरोपी का संगठित गिरोह है। उसने अपराध के जरिये अवैध धन का उपार्जन किया है। उसके भय एवं आतंक के कारण कोई उसके विरुद्ध गवाही को तैयार नहीं होता। आरोपी मोहम्मद इमरान एवं उसके साथी समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध का गैंगचार्ट भी अदालत में पेश किया। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के उपरांत आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, साजिद अहमद एवं विमु आहूजा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ज्ञानेंद्र राव ने आरोपी की जमानत मंजूह कर ली।
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