एडीएम फाइनेंस, एसडीएम, अधिशासी अभियंता समेत आठ के खिलाफ मुकदमे के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र
आगरा। बिना विद्युत उपयोग किये लाखों रुपये का बिल प्रेषित कर जबरन वसूली के मामले में एडीएम फ़ाइनेंस, अधिशासी अभियंता विद्युत सहित आठ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने 15 दिसम्बर के लिये आख्या तलब की है।
-बगैर उपयोग 1.76 लाख का विद्युत बिल भेजा, अमीन ने खाते से 95 हजार वसूल लिए
मामले के अनुसार प्रार्थी रमेश चंद चौधरी पुत्र स्व. रामदयाल सिंह निवासी दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, थाना मलपुरा ने अपने अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत के माध्यम से सीजेएम की अदालत में तहसील सदर के अमीन सभयराज विन्द, शाखा प्रबंधक एसबीआई, अकोला, अधिशासी अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड, अजय कुमार, एसएडीओ, जेई, उपजिलाधिकारी सदर एवं एडीएम फाइनेंस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि प्रार्थी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग अकोला में कार्यरत है।
पढ़ाई के दौरान प्रार्थी ने गांव बरौली अहीर में वर्ष 1999 में बहैसियत किरायेदार के रूप में बिजली का कनेक्शन लिया था। 2001 में विद्युत विभाग को सूचना देकर प्रार्थी ने उक्त मकान खाली कर दिया। वर्ष 2002 में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगने पर पोस्टिंग के कारण वह अलग-अलग जगहों पर रहने लगा। विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध 1,76,592 रुपये की वसूली के दो बिल निकाले गए।
एसडीएम सदर के आदेश पर अमीन नें बैंक अधिकारियों से प्रार्थी के खाते से उसे बिना अवगत कराए 95,245 रुपये वसूल लिये। शेष 81,369 रुपयें की वसूली हेतु पुनः बैंक को पत्र प्रेषित कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उस पर कोई विद्युत बिल बकाया नहीँ हैं। वह वर्ष 2001 से बरौली अहीर में कभी नहीं रहा।
प्रार्थी रमेश चंद के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने विपक्षीगण को आदेश दिये कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन के सम्बन्ध में अपना अपना पक्ष 15 दिसम्बर तक अदालत में प्रस्तुत करें।
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