बीएसएनल के दस अफसरों के विरुद्ध मुकदमे के लिए कोर्ट में अर्जी
आगरा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त कर्मी द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड के दस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने विपक्षियों को आदेशित किया कि वह नियत दिनांक पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बाबत अपना प्रख्यान (पक्ष) प्रस्तुत करें।
-सीजेएम ने विपक्षियों से तलब किया उनका पक्ष
मामले के अनुसार प्रार्थी जगमोहन वर्मा पुत्र स्व. किशन लाल, हाल निवासी सेक्टर 16-बी आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा, जिला आगरा, मूल निवासी ग्राम विधौली, थाना खेरागढ़ ने भारत संचार निगम लिमिटेड के एजीएम प्रभात कुमार, तत्कालीन डीई राजेंद्र कुमार राठौर, एजीएम श्रीपत लाल, एसडीई सुधाकर गोयल, एओ आरके गुप्ता, डीजीएम थान सिंह, जीएम विनय अग्रवाल, एजीएम(ए) राहुल गर्ग, डीजीएम पीयूष द्विवेदी, जीएम श्याम सिंह के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र, धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
इसमें आरोप लगाया है कि वह 30 अप्रैल 2019 को ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से महाप्रबंधक बीएसएनएल शहजादी मंडी आगरा से सेवानिवृत्त हुये थे। सेवा के दौरान अधिकारियों ने चिकित्सा अवकाशों एवं अन्य मद की स्वीकृति हेतु वादी से सौदेबाजी की। वादी के इनकार पर कुपित होकर उन्होंने बर्खास्त करने, पेंशन रोकने एवं गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। वादी के अनुसार विपक्षियों ने उसका लाखो रुपये का भुगतान रुकवा दिया।
वादी के अधिवक्ता राज कुमार कुशवाह के तर्क पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने विपक्षियों को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बाबत अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।
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