दस हजार में से सौ रुपये काट लिए थे एडीए ने, अब देने पड़ेंगे 24500 रुपये
आगरा। एक महिला ने एडीए का मकान लेने के लिए दस हजार रुपये जमा कराए। मकान नहीं मिल सका। एडीए ने धनराशि वापस तो की, लेकिन सौ रुपये की कटौती करके। महिला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में दस्तक दी। अब आयोग ने एडीए को आदेश दिया है कि वादिया के मूल दस हजार रुपये के अलावा ब्याज के 9500 रुपये भी अदा करें। वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये हर्जाना देने को भी कहा है।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य सुश्री पारुल कौशिक ने आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को श्रीमती तारा देवी का पक्ष सुनने के बाद ये आदेश दिया है। ये अदायगी 30 दिन के अंदर करने को कहा है।
श्रीमती तारा देवी ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था कि उन्होंने आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर शमसाबाद रोड विस्तार योजना में मध्यम आय वर्ग के भवन हेतु दस हजार रुपये पंजीकरण हेतु बरेली कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड रघुनाथ नगर आगरा में जमा किए थे। उन्हें भवन आवंटित नहीं हुआ तो उन्होंने पंजीकृत राशि वापसी हेतु विपक्षी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था।
आगरा विकास प्राधिकरण ने श्रीमती तारा देवी को विगत 24 अगस्त 2017 को 9900 रुपये का एक चेक दिया था। इस पर तारा देवी ने तर्क दिया कि यह राशि पूरी नहीं है और उन्हें ब्याज सहित पूरी राशि अदा की जाए।
आयोग ने इस मामले में सुनवाई के बाद आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे श्रीमती तारा देवी को पंजीकरण की धनराशि दस हजार रुपये पर ब्याज सहित 19,550 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये अदा करे।
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