नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा

  आगरा। 11 वर्ष की एक बालिका से दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी ओकेश को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। ओकेश थाना ताजगंज के मोहल्ला दीवानजी का मोहल्ला निवासी रमेश का पुत्र है। एडीजे 28 ने 20 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

Nov 25, 2024 - 17:23
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नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा

-अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, आरोपी ने अपने घर में ले जाकर किया था दुराचार

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी की 11 वर्षीया नाबालिग पुत्री 27 जनवरी 2021 को दूसरे मोहल्ले में रहने वाली अपनी नानी के घर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ओकेश पुत्र रमेश वादी की पुत्री को खींचकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने बदहवास हालत में घर पहुंचकर वादी को जानकारी दी। तब वादी थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

 

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा के तर्क सुनने के बाद आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये कें जुर्माने से दंडित किया।

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SP_Singh AURGURU Editor