कोर्ट ने चेन चोरी की आरोपी की रिमांड इसलिए नहीं दी क्योंकि...
आगरा। चेन चोरी के मामले में महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसीजेएम पंचम मयूरेश श्रीवास्तव ने अभियुक्ता को अंडरटेकिंग एवं 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर ही रिहाई के आदेश दिये।
अभियुक्ता के अधिवक्ता ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि सात वर्ष तक की सजा के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इस मामले में पालन नहीं किया गया है।
एसीजेएम पंचम मयूरेश श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत आदेश में कहा कि अभियुक्ता पर दर्ज चेन चोरी के मामले में मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर रिमांड हेतु अदालत में पेश किया गया। उस पर कोई बरामदगी भी नहीं दर्शायी गयी है। विवेचक ने अभियुक्ता को गिरफ्तारी के बाबत कोई नोटिस भी नहीं दिया है।
अदालत ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर अभियुक्ता को इस आशय की अंडरटेकिंग देने पर कि वह विवेचना में सहयोग करेगी और विवेचक द्वारा तलब करने पर उपस्थित होगी। साथ ही मामले के गवाहों एवं सबूतों को प्रभावित नहीं करेगी, अपना मूल एवं वर्तमान पता सम्बंधित विवेचक को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगी, महिला अभियुक्ता को 50 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र पर ही रिहाई के आदेश दिये।
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