बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, आयोग ने दिए 4.23 लाख अदा करने के आदेश
आगरा। चोरी हुई बोलेरो गाड़ी का क्लेम इंश्योरेंस होने के बावजूद कंपनी ने नहीं दिया था। अब जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्यगण सुश्री पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एमजी रोड आगरा को वादी सतीश कुमार शर्मा को 4.23 लाख रुपये 30 दिन के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं।
धौलपुर जिला के थाना बसेड़ी क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपरोन निवासी सतीश कुमार शर्मा ने अपनी बोलोरो गाड़ी का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एमजी रोड आगरा से बीमा कराया था। बीमा अवधि 24 दिसंबर 2011 से 23 दिसंबर 2012 तक वैध थी। 25 दिसंबर 2011 को वादी अपने दोस्तों के साथ आगरा के टीडीआई मॉल में पिक्चर देखने के लिए आया हुआ था। वादी ने अपनी बोलेरो मॊल के बाहर खड़ी अन्य गाड़ियों के पास खड़ी कर दी।
फिल्म देखने के बाद रात्रि में वादी ने बाहर निकलकर देखा तो उसने अपनी बोलेरो नहीं मिली। अज्ञात चोर गाड़ी को चोरी कर ले गए थे। वादी ने थाना ताजगंज में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई तथा बीमा कंपनी को भी सूचित किया। गाड़ी के सारे कागजात भी गाड़ी के साथ ही चोरी हो गए। पुलिस ने विवेचना को उपरांत 28 मार्च 2013 को एफ आर लगाकर कोर्ट में प्रस्तुत कर दी।
वादी ने क्लेम की सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए बीमा कंपनी से क्लेम मांगा लेकिन बार-बार संपर्क करने के बावजूद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया था।
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